Zee Media के आरोप के बाद इंडिया टीवी ने दिल्ली हाईकोर्ट को दी अंडरटेकिंग
Zee Media Corporation Limited द्वारा दिल्ली हाईकोर्ट में दायर याचिका के बाद वरिष्ठ पत्रकार रजत शर्मा तथा उनके चैनल इंडिया टीवी की ओर से यह कहा गया है कि बाल केशव ठाकरे के साथ ‘आप की अदालत’ वाले एपिसोड को मीडिया प्लेटफॉर्म से हटा लिया जाएगा तथा इसका प्रसारण नहीं किया जायेगा. रजत शर्मा द्वारा इसके लिए दिल्ली हाईकोर्ट में अंडरटेकिंग दी गयी है.
बता दें कि Zee Media ने Delhi High Court का रूख़ करते हुए रजत शर्मा और उनके टीवी चैनल पर कॉपीराइट नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है. ज़ी मीडिया ने कहा है कि रजत शर्मा द्वारा चलाये गये एपिसोड आप की अदालत में बाल केशव ठाकरे एपिसोड को सभी प्लेटफाॅर्म से हटाते हुए इसके प्रसारण पर रोक लगायी जाये.
इस संबंध में जी मीडिया का कहना है कि आप की अदालत के 141 एपिसोड जनवरी 1992 से जनवरी 1997 के दरम्यान प्रसारित किया गया है. रजत शर्मा तथा उनके चैनल इंडिया टीवी द्वारा कॉपीराइट नियमों का उल्लंघन किया गया है. .
इस वर्ष जून माह के 25 तथा 26 तारीख को महाराष्ट्र में राजनीतिक उठापटक के बाद इंडिया टीवी द्वारा आप की अदालत एपिसोड में बाल केशव ठाकरे के साथ आप की अदालत का प्रसारण किया था. जी मीडिया ने आरोप लगाया है कि इस कार्यक्रम को 1993 में जी मीडिया द्वारा प्रसारित किया गया था. रजत शर्मा उस समय जी मीडिया के साथ काम कर रहे थे. इंडिया टीवी की ओर से पेश हुए वकीलों ने 140 एपिसोड के संबंध में समय मांगा है. मामले की अगली सुनवाई 20 सितंबर को होनी है.