23 वेबसाइट्स भी बैन, देशहित को ध्यान में रख लिया फैसला
भारत सरकार ने इस वर्ष लगभग 84 ऑनलाइन न्यूज चैनल्स पर प्रतिबंध लगाया जबकि 23 वेबसाइट्स को भी बैन कर दिया. राज्यसभा में एक प्रश्न का जवाब देते हुए इसकी जानकारी सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने दी. अपने वक्तव्य में उन्होंने कहा कि भारत के खिलाफ गलत सूचना देने वाले चैनल्स को प्रतिबंधित करते हुए कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी.
सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने राज्यसभा को बताया कि वर्ष 2021 में 20 ऑनलाइन न्यूज चैनल्स को प्रतिबंधित किया गया था जबकि बैन किये गये वेबसाइटों की संख्या दो थी. जबकि इस वर्ष 84 ऑनलाइन समाचार चैनलों को उनके प्रसारण के लिए रोक दिया गया. और 23 वेबसाइटों की संख्या थी जिसे बैन कर दिया गया.
सरकार ने इस वर्ष के सितंबर माह में दस यूट्यूब चैनल्स के लगभग 45 वीडियो को ब्लॉक करने का निर्देश दिया था. सरकार द्वारा जारी बयान में कहा गया था कि ये चैनल गलत सूचनाएं लोगों तक पहुंचा रहे हैं. सूचना प्रोद्योगिकी अधिनियम 2000 के प्रावधानों के तहत बीते वर्ष 2021 के अक्टूबर माह से 2022 तक एक हजार छह सौ 43 यूट्यूब यूआरएल ब्लॉक किये गये हैं.
केंद्र सरकार का कहना है कि भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए ऐसा किया गया है. देशहित का ध्यान रखते हुए ऐसे किसी भी चैनल्स जो देश के प्रति विरोधी सोच या पक्षपातपूर्ण नजरिया रखते हैं उनके प्रसारण को रोक दिया जायेगा. साथ ही ऐसे चैनल्स पर कानूनी कार्रवाई भी की जायेगी.