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जानिये क्या है हैश वैल्यू जिसे पुलिस ने इन संपादकों से नहीं किया साझा

संपादक सिद्धार्थ वरदराजन और एमके वेणु के लैपटॉप और मोबाइल जब्त

मेटा मामले में दिल्ली पुलिस द्वारा द वायर के संपादक सिद्धार्थ वरदराजन, एमके वेणु और एक्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर जाह्रवी सेन के घर की तलाशी ली गयी. दिल्ली पुलिस ने संपादकों के दफ्तर में भी तलाशी ली और उनके मोबाइल और लैपटॉप जब्त किये.

बीते दिन सोमवार की शाम सिद्धार्थ वरदराजन के घर पुलिस टीम ने उनके दो मोबाइल फोन, एक लैपटॉप और एक आईपैड जब्त किये. निजी और कंपनी की ईमेल आईडी का पासवर्ड भी लिया. आईपीसी धारा 91 के तहत दिल्ली पुलिस ने यह तलाशी ली जिसमें जब्त दस्तावेज व दूसरी वस्तुओं को प्रस्तुत करने का समन भेजा जाता है.

हालांकि वरदराजन ने कहा है कि जब्त इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की हैश वैल्यू को पुलिस द्वारा उनके साथ साझा नहीं किया गया है. हैश वैल्यू इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को फोरेंसिक विश्लेषण के लिए भेजे जाने से पहले साझा किया जाना जरूरी होता है. इससे यह सुनिश्चित किया जाता है कि साक्ष्य के साथ किसी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं हुआ है.

लैपटॉप, मोबाइल फोन, टैब व इसी प्रकार के अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में कोई दस्तावेज या फाइल डालने या निकालने से हैश वैल्यू बदल जाती है और इससे पता चल पाता है कि उपकरण के साथ छेड़छाड़ हुआ है. द वायर के संपादक एमके वेणु के भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किये गये हैं. लेकिन हैश वैल्यू साझा नहीं किया गया है.

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