नाबालिग लड़की के वीडियो को मॉर्फ कर प्रसारित करने का आरोप
गुरूग्राम के पोक्सो अदालत ने पत्रकार दीपक चौरसिया खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है. यह वारंट उनपर लगे आरोपों पर सुनवाई के दौरान कोर्ट में हाजिर नहीं होने के कारण जारी किया गया है. ऐसा माना जा रहा है कि दीपक की जल्द गिरफ्तारी होगी. कोर्ट ने कहा है कि दीपक चौरसिया की गिरफ्तारी 21 नवंबर तक हो जानी चाहिए. 22 नवंबर को इस मामले की सुनवाई की जानी है.
गैरजमानती वारंट जारी होने के बाद अब उस मामले की भी चर्चा हो रही है जिसके लिए दीपक चौरसिया को गिरफ्तार करने का आदेश कोर्ट ने दिया है. यह मामला आसाराम बापू से भी जुड़ा है. बता दें कि जुलाई 2013 में आसाराम बापू एक परिवार के घर गये थे.
इस मामले में तीन न्यूज चैनलों पर आरोप लगाये गये हैं जिसमें न्यूज 24 इंडिया, इंडिया न्यूज और न्यूज नेशन शामिल है. लड़की के परिवार वालों द्वारा दर्ज एफआइआर में कहा गया है कि उनके परिवार और लड़की से जुड़े वीडियो के रूप को बदल कर दिखाया गया है. दस वर्षीय नाबालिग लड़की और उसके परिवार के वीडियो को अश्लील तरीके से प्रसारित किया गया. इसे आसाराम के खिलाफ यौन उत्पीड़न मामले से जोड़ कर गलत तरीके से दिखाया गया.
अदालती कार्यवाही के दौरान आरोपी दीपक चौरसिया के मौजूद नहीं होने की दलील यह दी गयी कि उनका ब्लड शुगर बढ़ गया है. इस मामले में अदालत में किसी तरह का मेडिकल साक्ष्य भी नहीं प्रस्तुत किया जा सका. अदालत ने माना कि कोर्ट में हाजिर होने का कोई मजबूत साक्ष्य नहीं प्रस्तूत किया जा रहा है. आरोपी पक्ष कोर्ट में पेश होने से बच रहा है और ऐसा जानबूझ कर किया जा रहा है. अब उनके जमानत को खारिज करते हुए सीआरपीसी की धारा 446 के तहत गिरफ्तारी वारंट किया गया है.