सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने कहा, राष्ट्रहित के कार्यक्रम का प्रसारण है अनिवार्य
केंद्रीय सूचना एंव प्रसारण मंत्रालय ने एक नया गाइडलाइन जारी किया है. इस गाइडलाइन के मुताबिक सभी मीडिया हाउस को दिन में तीस मिनट का राष्ट्रीय और सार्वजनिक हित में कार्यक्रम का प्रसारण करना होगा. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में इससे संंबंधित दिशा—निर्देश 2022 को मंजूरी दे दी है. गाइडलाइन फॉर अपलिकिंग एंड डाउनलिकिंग ऑफ़ टेलीविजन चैनल्स इन इंडिया 2022 के अनुसार सभी टीवी चैनलों को दिशा—निर्देश का पालन करना अनिवार्य है. राष्ट्रहित के कार्यक्रमों में आठ विभिन्न प्रकाश के विषय—वस्तु शामिल किये गये हैं जिसपर कार्यक्रम बना कर उनका प्रसारण किया जाना है. हालांकि यह गाइडलाइंस 11 साल पुरानी बतायी गयी है, लेकिन इसमें आवश्यक संशोधन लाकर इसे पुन: जारी किया गया है. यह जानकारी सूचना—प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्रा ने दी है.
गाइडलाइन के दिशा—निर्देश में कहा गया है कि एयरवेव्स या फ्रीक्वेंसी सार्वजनिक संपत्ती है. समाज के बेहतरी के लिए इसे इस्तेमाल करने की जरूरत है. चैनलों को एक दिन में कम से कम 30 मिनट तक ऐसे विषयों पर कार्यक्रम का प्रसारण करना है जो राष्ट्रीय महत्व और सामाजिक हित के हों. इन विषयों में शिक्षा एवं साक्षरता, कृषि एवं ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, विज्ञान और प्रोद्योगिकी, महिला सशिक्तकरण, समाज के कमजोर तबकों का कल्याण, राष्ट्रीय अखंडता, पर्यावरण और सांस्कृतिक सरंक्षण जैसे थीम को शामिल किया गया है.
गाइडलाइंस के अनुसार स्पोर्ट्स, वाइल्ड लाइफ और विदेशी चैनलों को इस नियम से मुक्त रखा गया है. टीवी चैनलों को इवेंट से जुड़े कार्यक्रमों के सीधे प्रसारण को लेकर अनुमति लेनी होती थी लेकिन इस नये गाइडलाइंस में इस शर्त को समाप्त कर दिया गया है. इवेंट के सीधे प्रसारण से पूर्व सिर्फ रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा.