एसडीओ कोर्ट ने दिया ऑफिस खाली करने का निर्देश
वसूली, ब्लैकमेलिंग और आपराधिक साजिश के आरोपी अरूप चटर्जी के चैनल न्यूज 11 के दफ्तर को खाली कराने का आदेश दिया गया है. यह आदेश कई महीनों तक का किराया भुगतान नहीं करने पर दिया गया है.
झारखंड के एक क्षेत्रीय इलेक्ट्रॉनिक चैनल न्यूज 11 के ऑफिस को 15 दिन में खाली करने का आदेश दिया गया है. साथ ही 74 लाख 65 हजार किराया भुगतान का आदेश है. एसडीओ कोर्ट ने मकान मालिक रामावतार राजगढ़िया के पक्ष में फैसला देते हुए यह आदेश दिया है.
इस इलेक्ट्रॉनिक चैनल का नाम न्यूज 11 है. इसकी ऑफिस राजधानी रांची के हरमू रोड के पंचवटी टावर में स्थित है. मकान मालिक के अनुसार चैनल पर कई महीनों का किराहया बकाया है. लंबे समय से किराया का भुगतान नहीं किया जा रहा था. इसे लेकर एसडीओ कोर्ट में याचिका दी गयी. एसडीओ कोर्ट ने इसपर अपना फैसला दिया है.
एसडीओ कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि बिजली बिल और रखरखाव खर्च के बकायें का भी भुगतान करना पड़ेगा. चैनल के मालिक अरूप चटर्जी को इस संबंध में निर्देश दिया गया है. रामवतार राजगढ़िया द्वारा अपने कॉमर्शियल स्पेस को एक जुलाई 2014 को न्यूज 11 को 90 हजार रूपये प्रतिमाह किराये पर 11 माह के लिए दिया था. 30 मई 2015 को एकरारनामा की अवधि समाप्त हो गयी. तब इस जगह को खाली करने व बकाया किराया भुगतान करने का अनुरोध किया गया, लेकिन उन्होंने न तो परिसर की खाली किया और बकाया का भी भुगतान नहीं किया.