चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने मामले को लेकर दिल्ली पुलिस को फटकारा
सुदर्शन टीवी के एडिटर सुरेश चव्हाणके के नेतृत्व में हिुंदु युवा वाहिनी द्वारा वर्ष 2021 के दिसंबर माह में एक कार्यक्रम के दौरान हेट स्पीच मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को कड़ी फटकार लगायी है.
इस मामले की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने दिल्ली पुलिस से दो सप्ताह के अंदर रिपोर्ट सौंपने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने देरी के कारणों पर नाराजगी जतायी है.
दिल्ली पुलिस से सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया है कि एडिटर सुरेश चव्हाणके के हेट स्पीच मामले में एफआईआर दर्ज करने में पांच माह की देरी का कारण क्या था.
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से पूछा कि एफआईआर दर्ज करने के लिए पांच महीने का वक्त क्यों चाहिए. इस मामले पर दिल्ली पुलिस का जवाब आया है कि यह देरी जानबूझ कर नहीं, अपितू पुलिस मामले के जांच पड़ताल में लगी थी.
इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस द्वारा इस मामले में लोगों की गिरफ्तारी, पूछताछ, जांच आदि को भी लेकर सवाल किये.
सुदर्शन टीवी के संपादक सुरेश चव्हाणके पर आरोप है कि 19 दिसंबर 2021 को हिंदू युवा वाहिनी द्वारा दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान जानबूझ कर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए मरने और मारने की शपथ दिलायी थी.