फिलहाल डेढ़ माह तक दिल्ली में ही रहना होगा
नई दिल्लीः पत्रकार सिद्दीकी कप्पन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दिया है. केरल के इस पत्रकार को अक्टूबर 2020 में उनके तीन साथियों के साथ गिरफ्तार किया गया था. यह गिरफ्तारी हाथरस में एक दलित युवती के दुष्कर्म और हत्या की रिपोर्टिंग के लिए वहां जाने के क्रम में हुआ था.
हालांकि जमानत देने साथ-साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फिलहाल डेढ़ माह तक दिल्ली में ही रहेंगे. इसके बाद उन्हें केरल जाने की अनुमति होगी. प्रत्येक सप्ताह उन्हें पुलिस स्टेशन में उपस्थिति दर्ज करवानी होगी. कोर्ट का कहना है कि कप्पन को अपनी स्वतंत्रता का गलत इस्तेमाल करने की इजाजत बिल्कुल नहीं है. विवाद में रहने वाले व्यक्तियों से उनकी दूरी भली होगी. साथ ही उनके पासपोर्ट की भी जांच का आदेश दिया गया है.
सुप्रीम कोर्ट के हाथरस मामले को लेकर जमानत की याचिका की सुनवाई में उत्तर प्रदेश सरकार ने आरोप लगाया कि था उनका इरादा वहां कानून व्यवस्था को खराब करना था. सरकार का कहना था कि कप्पन एक चरमपंथी संगठन से ताल्लुक रखते हैं. यह चरमपंथी संगठन पाॅपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया या पीएफआई के नाम से जाना जाता है. उत्तर प्रदेश सरकार का आरोप था कि कप्पन आतंकी घटनाओं या इससे संबंधित साजिश में लिप्त हैं.