पत्रकार या परिवार को मिल सकती है पांच लाख रूपये की आर्थिक सहायता
केंद्र सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा पत्रकार कल्याण योजना का संचालन किया जाता है. भारत सरकार द्वारा पत्रकारों एवं उनके परिवार को इस योजना के तहत वित्तीय सहायता दी जाती है. योजना से संबंधित गाइडलाइन में नये संशोधन के बाद इसे 05 मार्च 2019 से प्रभाव में लाया गया.
इस योजना का उद्देश्य पत्रकारों को या उनके परिवार को आर्थिक मदद देनी है. पत्रकारों की श्रेणी में न्यूज एडिटर, रिपोर्टर, फोटोजर्नलिस्ट, कैमरामैन, फोटोग्राफर, फ्रीलांस जर्नलिस्ट आदि शामिल हैं. किसी मीडिया हाउस के प्रबंधन या प्रशासनिक कार्यों से जुड़े व्यक्ति को इस योजना से बाहर रखा गया है. इस योजना का लाभ उन्हीं पत्रकारों को मिल सकता है जो भारत के नागरिक हैं. तथा केंद्र अथवा राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों में स्थित प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो से मान्यता प्राप्त हैं.
इस योजना के तहत पत्रकार की मृत्यु होने के कारण अत्यधिक कठिनाई होने को ध्यान में रख पत्रकारों के परिवार को पांच लाख रूपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है. स्थायी विकलांगता, गंभीर दुर्घटना और गंभीर स्वास्थ्य रोग होने पर भी पत्रकारों को सहायता प्रदान की जाती है. पत्रकार और उनके परिवार पीआईबी की वेबसाइट https://accreditation.pib.gov.in/jws/default.aspx के माध्यम से पत्रकार कल्याण योजना के तहत सहायता के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए महानिदेशक मीडिया एवं संचार, पत्र सूचना कार्यालय, ए विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली 110001 को पत्र लिखा जा सकता है.