केस पर दिल्ली पुलिस ने दिल्ली हाइकोर्ट को दी जानकारी, अगली सुनवाई दो मार्च को
फैक्ट चेक वेबसाइट ऑल्ट न्यूज के सह—संस्थापक मोहम्मद ज़ुबैर को लेकर दिल्ली पुलिस ने दिल्ली हाईकोर्ट मे एक बड़ा बयान दिया है.
दिल्ली पुलिस ने दिल्ली हाइकोर्ट को बताया है कि 2020 में मोहम्मद जुबैर द्वारा किए गए ट्वीट में कोई अपराध नहीं पाया गया है.
साथ ही यह भी कहा है कि पोक्सो एफआईआर चार्जशीट में उनका नाम नहीं है. दिल्ली पुलिस की ओर से अधिवक्ता नंदिता राव ने न्यायमूर्ति अनूप जयराम भंभानी की पीठ को यह जानकारी दी.
मुहम्मद जुबैर को कुछ माह पहले दिल्ली पुलिस की स्पेशल साइबर सेल ने गिरफ्तार किया था. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मोहम्मद जुबैर को जमानत दी और उनकी गिरफ्तारी को लेकर सवाल किये.
जुबैर ने 2020 में एक ट्वीट किया था जिसमें लिखा गया था “हेलो xxx क्या आपकी प्यारी पोती को सोशल मीडिया पर लोगों को गाली देने की आपकी पार्ट टाइम जॉब के बारे में पता है? मैं आपको प्रोफाइल फोटो बदलने की सलाह देता हूं.”
इसके बाद ट्वीटर उपयोगकर्ता ने जुबैर पर साइबर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया और शिकायत दर्ज की थी. जिसके बाद पोक्सो एक्ट के तहत उनपर एफआईआर हुआ.
यह एक हेट पोस्ट से जुड़ा मामला था. पुलिस ने इस मामले में ट्वीटर के माध्यम से एक बच्ची को धमकाने और प्रताड़ित करने को लेकर केस दर्ज किया था.
न्यायालय इस मामले की अगली सुनवाई दो मार्च को करेगी.